नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और इसके नए स्वरूप के संक्रमण के मद्देनजर 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ...
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और इसके नए स्वरूप के संक्रमण के मद्देनजर 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, ताकि नव वर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो।
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर की रात 11 बजे से एक जनवरी की सुबह 6 बजे तक और एक जनवरी की रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान लोगों और सामान के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
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