रायपुर। बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को न्यायालय ने 20 साल की सजा और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस मामले में 48 घंटे ...
रायपुर। बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को न्यायालय ने 20 साल की सजा और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस मामले में 48 घंटे के भीतर चालान बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया था, जिसके तहत जल्द से जल्द ट्रायल चालू होने से आरोपी को सजा मिल पाई। जानकारीके अनुसार थाना खमतराई में 14 दिसंबर को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री के साथ उसके सौतेले पिता शंभू बीन ने दुष्कर्म किया है। रिपोर्ट पर थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 616/ 2020 धारा 376,376 अ,इ,376(2), च 4,6 पास्को एक्ट कायम किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 16.12.2020 को 48 घंटे के भीतर चालान क्रमांक 523/2020 को तैयार कर माननीय न्यायालय राजीव कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट जिला रायपुर में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 19 जनवरी से ट्रायल चालू कर दिनांक 29 जनवरी को 10 दिन में मामले में आरोपी शंभू बीन पिता जंगलू बिन उम्र 47 वर्ष निवासी रावाभाटा को 20 वर्ष की सजा व 70000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है ।
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