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चीतल शिकार मामले में 9 ग्रामीणों को हुई जेल

गांव में भटक के आए चीतल का किया था शिकार कोंडागांव।  दक्षिण कोंडागांव वन मंडल के अंतर्गत 14 मार्च को वन परीक्षेत्र कोंडागांव के ग्राम पोलाग ...

गांव में भटक के आए चीतल का किया था शिकार


कोंडागांव।  दक्षिण कोंडागांव वन मंडल के अंतर्गत 14 मार्च को वन परीक्षेत्र कोंडागांव के ग्राम पोलाग मे वन क्षेत्र में चीतल विचरण करते हुए  ग्राम झारा की सीमा पर आ गया। ग्राम झारा के ग्राम वासियों द्वारा द्वारा उसे ग्राम पोलन्ग नजदीक दौड़ा कर उसे लाठी-डंडों से मार डाला।
वन्य प्राणी के ग्राम सीमा में प्रवेश करने के संबंध में सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी कोंडागांव एवं कर्मचारियों के द्वारा क्षेत्र में छानबीन की गई छानबीन के दौरान पोलन्ग ग्राम के समीप निलगिरी वृक्षारोपण क्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोग नजर आए जो वन कर्मचारियों को देखकर भागने लगे। कर्मचारियों के द्वारा लोगों का पीछा करते हुए घटना स्थल पर पहुंच जहां मादा चीतल का शव ग्रामीणों द्वारा झाडिय़ों में दबाया गया था जिसे कर्मचारियो द्वारा  शाम 4 बजे बरामद कर अपने कब्जे में लेकर वन्य प्राणी के अवैध शिकार का प्रकरण को देखते संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध प्रकरण दर्ज कर उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। मुख्यालय कोंडागांव लॉकर 15 मार्च को पशु चिकित्सकों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया। वन्य प्राणी का दाह संस्कार पूर्ण रूप से जलने तथा वन मंडलाअधिकारी पश्चिम कोंडागांव की उपस्थिति में कर्मचारियों के द्वारा किया गया। दक्षिण वन मंडलाधिकारी कोंडागांव के निर्देशन पर अपराधियों की पतासाजी की गई जिसके उपरांत ग्राम झारा के 9 एवं ग्राम पोलंकी के 1 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। तथा उन्हें न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु पेश किया गया। न्यायालय के द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं 1972 के तहत सभी 9 आरोपियों को जेल भेजे जाने का आदेश जारी किया है। जिसके परीपालन में सभी 9 अपराधियों को केंद्रीय जेल जगदलपुर भेज दिया गया। प्रकरण में और भी अपराधी सम्मिलित होने की आशंका है,जिसके लिए कर्मचारियों की टीम लगातार सघन जांच कर रही है जल्दी और भी अपराधियों के गिरफ्तार होने की संभावना है।

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