सभी जोन के लिए एक द्वार होगा, दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे- मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य कारणों बाहर निकलना प्रत...
सभी जोन के लिए एक द्वार होगा, दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे- मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य कारणों बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा
रायपुर। राजधानी में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। रोजाना हजारों मरीज मिल रहे हैं। अब तक कोरोना से अछूते गुढ़ियारी में आज कोरोना का विस्फोट हुआ है। आज गुढ़ियारी के 9 स्थानों में मरीज पाए गए हैं, जिस कारण सभी क्षेत्रों को कटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
पहाड़ी लोधीपारा कंटेनमेंट जोन
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर ने छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप नगर पालिक निगम, रायपुर के जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत पहाड़ी लोधीपारा के जंघेल हेल्थ क्लब के पास क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कॉलोनी के पूव में अशोक वर्मा का मकान, पश्चिम में राजु जंघेल का मकान और उत्तर दिशा में सोमनाथ वर्मा का मकान तथा दक्षिण में गिरव जंघेल का मकान को कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं निर्घारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए है।
गांधी नगर, मुर्रा भट्टी, नेताजी बगीचा कंटेनमेंट जोन
इसी तरह गांधी नगर, मुर्रा भट्टी, नेताजी बगीचा, गुढ़ियारी में 5 से अधिक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पूर्व में संतोष गुप्ता का मकान तथा उत्तर में गोपाल पंडा का मकान एवं दक्षिण में संतोष यादव का मकान और पश्चिम में तुलसी राम पाल का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
नया तालाब के नीचे, धानु महाराज का मकान
इसी तरह नया तालाब के नीचे, धानु महाराज का मकान, गुढ़ियारी में 5 से अधिक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पूर्व में शंकर साहू का मकान तथा उत्तर में सुरेश बाज का मकान एवं दक्षिण में रामबाबू शर्मा का मकान और पश्चिम में संतोष गुप्ता का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
-बडा अशोक नगर, संतोष प्रोविजिन के पीछे
इसी तरह बंडा अशोक नगर, संतोष प्रोविजिन के पीछे, गुढ़ियारी में 5 से अधिक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पुर्व में यादव डेयरी तथा उत्तर में कैलाश साहू का मकान एवं दक्षिण में सुरेन्द्र जयसवाल का मकान और पश्चिम में इंदर साहू का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
छोटा अशोक नगर, बुद्ध विहार के सामने
इसी तरह छोटा अशोक नगर, बुद्ध विहार के सामने, गुढ़ियारी में 5 से अधिक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पुर्व में संतोष किराना स्टोर्स तथा उत्तर में बल्ला देवागंन का मकान एवं दक्षिण में कल्लू निषाद का मकान और पश्चिम में अरविंद साहू का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
इसी तरह दीक्षा नगर, हनुमान मंदिर के पास
इसी तरह दीक्षा नगर, हनुमान मंदिर के पास, गुढ़ियारी में 5 से अधिक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पुर्व में हिरवानी किराना स्टोर्स तथा उत्तर में मुरली इंटरप्राइजेस एवं दक्षिण में विशवनाथ साहू का मकान और पश्चिम में यादव किराना स्टोर्स तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
सुखराम नगर, दसरिया किराना स्टोर्स
इसी तरह सुखराम नगर, दसरिया किराना स्टोर्स के पास, गुढ़ियारी में 5 से अधिक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पुर्व में संजय गौतम का मकान तथा उत्तर में रमेश तिवारी का मकान एवं दक्षिण में शिव सम्पत गौतम का मकान और पश्चिम में खाली प्लाट तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है। कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आॅफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें।
नियम का पालन नहीं किया तो थाना प्रभारी करेंगे कार्रवाई
प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे।
कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
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