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पैन को आधार कार्ड से लिंग कराने की आज आखिरी तारीख, इतना लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली। स्थायी खाता संख्या  को आधार से जोडऩे की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। अगर आपका पैन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है,...


नई दिल्ली। स्थायी खाता संख्या  को आधार से जोडऩे की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। अगर आपका पैन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। यही नहीं आपको जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपये देने होंगे। सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित किया, जहां एक नया सेक्शन 234 डाला गया, जिसके तहत एक व्यक्ति को आधार के साथ अपने पैन को जोडऩे के मामले में देरी होने पर 1,000 रुपये तक का लेट फीस देना होगा। दरअसल, पैन कार्ड कई वित्तीय कार्यों के लिए बेहद जरूरी है। बैंक अकाउंट खुलवाने और म्युचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक की लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक है।

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