फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित रायपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्व...
फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित
रायपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश की विभिन्न जिलों में रिक्त पंचायत प्रतिनिधियों के पदो ंके लिए उप चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप चुनाव 2020 हेतु एक जनवरी 2021 की प्रतिनिर्देश से फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रिक्त जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंचों के लगभग 1315 पदों के लिए उप निर्वाचन किया जाना प्रस्तावित है। इनमें जिला पंचायत सदस्य के लिए एक पद, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 11 पद, सरपंचों के 114 पद और पंचों के 1186 पदों के लिए उप निर्वाचन कराया जाना है।
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