change in your salary structure from April 1, know salary will increase or decrease abernews अबेर न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीत...
change in your salary structure from April 1, know salary will increase or decrease
abernews अबेर न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए आयकर नियमों में बदलाव की घोषणा की थी. ये परिवर्तन 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाले हैं. नए नियमों के अनुसार 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से आय में 1 अप्रैल से IRT भरने से छूट दी जाएगी.
एक अप्रैल 2021 से आपके वेतन से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं, जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ने की संभावना है. बदलाव वाले इन नियमों में आपकी सैलरी स्ट्रक्चर, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, एलटीसी वाउचर से लेकर आईटीआर फाइलिंग तक शामिल हैं. सरकार 1 अप्रैल से न्यू वेज कोड बिल 2021 को लागू करने जा रही है, जिससे आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में भारी फेरबदल हो सकता है.
इसके अलावा 1 अप्रैल से बजट 2021 में वित्त मंत्री द्वारा की गई टैक्स से जुड़ी घोषणाएं भी लागू होंगी. इन बदलावों के बाद अगले महीने से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले नियम, ईपीएफ अंशदान व कराधान नियम लागू होंगे. 1 अप्रैल से New Wage Code लागू किया जाता है तो मूल वेतन (सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता) अप्रैल से कुल वेतन का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए. आज ज्यादातर कंपनियों का मूल वेतन लगभग 35 फीसदी से 45 फीसदी है, यह उनके लिए एक बदलाव होगा.
हालांकि नए नियम लागू होने पर आपके मूल वेतन के साथ-साथ आपका सीटीसी भी बढ़ सकता है. नए ड्राफ्ट नियम के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए. मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी टेक-होम या हाथ में आने वाले वेतन में कटौती होगी.
वर्तमान में नियम यह है कि आपकी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी अब पीएफ में चला जाता है. जब मूल वेतन सीटीसी का 50 प्रतिशत हो जाता है, तो पीएफ में योगदान भी बढ़ जाएगा. उदाहरण के लिए 50,000 रुपये मासिक सीटीसी वाले व्यक्ति के लिए 25,000 रुपये मूल वेतन होगा जबकि 3,400 रुपये पीएफ खाते में जाएगा।
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