Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

- Advertisement - Ads " alt="" />" alt="" />

आज से देश में बदल गए टैक्स, चेकबुक, सिलिंडर, आदि से जुड़े ये 10 नियम

  नई दिल्ली। नया वित्त वर्ष आज से शुरू हो गया है और आज से ही देश में 10 नियमों में बदलाव हुआ है। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेग...

 


नई दिल्ली। नया वित्त वर्ष आज से शुरू हो गया है और आज से ही देश में 10 नियमों में बदलाव हुआ है। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक ओर जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें चेकबुक, रसोई गैस सिलिंडर, आदि भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।
पुरानी चेकबुक मान्य नहीं
बैंक ग्राहकों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। एक अप्रैल 2021 से यानी आज से देश के पांच सरकारी बैंकों के ग्राहकों के इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, पुरानी चेकबुक और पासबुक अमान्य हो गए हैं। यानी आप अपनी पुरानी चेकबुक के जरिए किसी भी तरह की पेमेंट नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आपका खाता भी इन सार्वजनिक बैंकों में है तो अपनी पुरानी चेकबुक बदलवा लें। इन पांच बैंकों में देना बैंक, विजया बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक शामिल हैं।
घरेलू एलपीजी की कीमत में कमी
आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। घरेलू सिलिंडर की कीमत में कमी की गई है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन से ही आम आदमी को राहत मिलने जा रही है। इंडियन ऑयल लिमिटेड ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमत में 10 रुपये प्रति सिलिंडर की कमी की गई है। नई कीमतें एक अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगी। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है।
डाकघर बचत खाते से लेनदेन पर शुल्क
आपका खाता डाकघर में है तो नए वित्त वर्ष के पहले दिन से जमा या निकासी के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) पर शुल्क देना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मुताबिक, यह शुल्क फ्री लेनदेन की सीमा खत्म होने के बाद लिया जाएगा।
प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म
कर्मचारियों की सहूलियत के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। आयकर विभाग नए वित्त वर्ष से पहले से भरा आईटीआर फॉर्म मुहैया कराएगा।
विवाद से विश्वास योजना
प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत घोषण करने की समयसीमा बुधवार को समाप्त हो गई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 17 माच्र 2020 को लागू की गई विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 थी। योजना का उद्देश्य लंबित आयकर मुकदमेबाजी को कम करना है और सरकार के साथ-साथ करदाताओं को लाभ पहुंचाना है।
आसान नहीं होगा बोतलबंद पानी बेचना
इस महीने से कंपनियों के लिए बोतलबंद पानी बेचना आसान नहीं होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कंपनियों के लिए नियम में बदलाव किया है। एफएसएसएआई ने बोतलबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसएआई ने यह निर्देश दिया है।
दोगुना टीडीएस
रिटर्न भरने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने  कर कटौती (टीडीएस) नियमों को सख्त कर दिया है। अब आयकर की धारा 206एबी के तहत जो रिटनज़् नहीं भरेगा, उसे 1 अप्रैल के बाद दोगुना टीडीएस भरना पड़ेगा।
        
 नॉन-सैलरीड क्लास को ज्यादा टीडीएस
एक अप्रैल से नॉन-सैलरीड क्लास लोगों जैसे फ्रीलांसर्सं, टेक्निकल सहायक आदि की जेब पर अतिरिक्त टैक्स की मार पडऩे वाली है। अभी ऐसे लोगों को अपनी कमाई से 7.5 फीसदी टीडीएस देना होता है, जो अब बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगा।
रिटर्न भरने से छूट
एक अप्रैल से 75 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने से छूट दी जाएगी। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिनकी आय र्सिफ  पेंशन और एफडी के ब्याज से होती है।
ई-इनवॉयस जरूरी
बिजनेस-टू-बिजनेस (बी-टू-बी) कारोबार के तहत एक अप्रैल से ऐसे सभी कारोबारियों के लिए ई-इनवॉयस जरूरी हो जाएगा, जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके दायरे में करीब 90 लाख कारोबारी आएंगे।

No comments