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आज से शाम छह से सुबह छह तक रायपुर लॉक

  रायपुर । राजधानी में कोरोना की नयी गाइड लाइन जारी हो गयी है। अब शाम 6 बजे तक ही राजधानी रायपुर में दुकानें खुली रहेगी। रायपुर में अब सुबह ...

 


रायपुर । राजधानी में कोरोना की नयी गाइड लाइन जारी हो गयी है। अब शाम 6 बजे तक ही राजधानी रायपुर में दुकानें खुली रहेगी। रायपुर में अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। शाम 6 के बाद स्थायी, अस्थायी, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, ठेला- गुमटी सब कुछ बंद हो जायेगा। वहीं 6 बजे से रात के 8 बजे तक रेस्टोरेंट, होटल, बार, ढाबा में डायनिंग, टेक अवे या होम डिलीवरी की सुविधा होगी। हालांकि पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। शहरी इलाकों के सप्ताहिक बाजार बंद होंगे, वहीं तेलीबांधा, बूढ़ातालाब के इलाकों में चौपाटी और अन्य दुकानें भी 6 बजे तक बंद हो जायेंगे। शराब दुकानों को भी शाम 6 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स रात 8 बजे तक ही शो चला सकेंगे।
नए आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें शॉपिंग माल डिपार्टमेंटल स्टोर व्यवसायिक प्रतिष्ठान सभी ठेले, गुमटी सुबह 6 से शाम 6 तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट होटल बार ढाबा में डाइनिंग, टेक अवे होम डिलीवरी प्रात: 6 से रात 8 बजे तक रहेगी। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। शहरी क्षेत्र के सभी प्रकार के सप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सभी जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे। किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए सील होगी।

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