नई दिल्ली। अगर पैन और आधार को 30 जून तक लिंक नहीं किया गया, तो आपका पैन कार्ड बेकार (इनएक्टिव) हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अप...
नई दिल्ली। अगर पैन और आधार को 30 जून तक लिंक नहीं किया गया, तो आपका पैन कार्ड बेकार (इनएक्टिव) हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है अगर आपका पैन 1 जुलाई 2021 से निष्क्रिय हो जाता है, तो आप इसे उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जहां पैन देना अनिवार्य है. इनमें फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा अगर एक बार पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि व्यक्ति के पास पैन नहीं है. हालांकि, पैन के निष्क्रिय होने पर आपके पहले किए हुए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नए कानून से पहले अगर पैन आधार से लिंक नहीं है, तो पैन को अमान्य मानने से पहले पूर्व में किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर असर होता। ऐसे ट्रांजैक्शन को बचाने के लिए कानून में बदलाव लाया गया।
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