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ब्लैक फंगस की दवा पर अब नहीं लगेगा टैक्स

abernews नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 12 जून शनिवार को GST काउंसिल की अहम बैठक हुई। GST काउंसिल की बैठ...


abernews नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 12 जून शनिवार को GST काउंसिल की अहम बैठक हुई। GST काउंसिल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर कोई भी टैक्स न लेने का फैसला लिया गया है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5 फीसदी GST को जारी रखने का फैसला किया गया है।

इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं समेत अन्य उपकरणों जैसे मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर टैक्स की दर 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दी गयी है। हैंड सेनेटाइजर पर GST 18 फीसदी से कम होकर 5 फीसदी कर दिया गया है। रेमडेसिविर और हेपारिन पर GST की दर 12 से घटाकर 5 फीसदी की गई है। कोविड जांच किट पर अब 5 फीसदी टैक्स देना होगा। अभी तक इस पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता था।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि काउंसिल ने एंबुलेंस पर GST की दर को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला किया है। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं Tocilizumab और एम्फोथ्रेसिन-बी पर GST न लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही GST काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की सिफारिशों को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ब्लैक फंगस और कोरोना इलाज से जुड़े उपकरण और दवाइयों पर GST दर को तर्कसंगत बनाने को लेकर GoM की सिफारिशों को GST काउंसिल ने स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में लिए गए फ़ैसले 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे। 

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