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महिला आयोग के दफ्तर में डाक्टर से मारपीट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में डाक्टर से मारपीट के मामले में कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि बीते दिनों ...

 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में डाक्टर से मारपीट के मामले में कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि बीते दिनों राजधानी रायपुर के सुयश अस्पताल के डायरेक्टर डा. मनोज लाहोटी से महिला आयोग कार्यालय में मारपीट हुई थी। आरोपित अभिषेक सिंह ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिसे एडीजे विक्रम प्रताप चंद्रा की बेंच ने खारिज कर दिया है। बता दें कि चार सितंबर को आयोग में डा. मनोज लाहोटी सुनवाई के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान डा. मनोज लाहोटी की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। डाक्टर की शिकायत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने महिला आयोग के कर्मचारी अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
डाक्टर की पिटाई मामले में जांच की मांग
राजधानी में डाक्टर की पिटाई मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ इकाई का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल अनुसुइया उईके और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से भी मिला था। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने चार सितंबर को राज्य महिला आयोग में सुनवाई के लिए गए डा. मनोज लाहोटी की आयोग के कर्मी द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में शिकायत की थी और जांच की मांग भी की थी। आइएमए छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष डा. महेश सिन्हा, डा. राकेश गुप्ता ने बताया कि महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के निजी सचिव अभिषेक सिंह ने डा. मनोज को एक बंद कमरे में बुरी तरह पीटा। उन्होंने डाक्टर के साथ मारपीट की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राज्यपाल ने डा. मनोज से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। टीएस सिंह देव ने भी पूरी घटना को दुभाग्यपूर्ण बताया।


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