abernews । ये तो आप सब जानते हैं बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति शराब नहीं बेच सकता है। लेकिन, अगर आप घर पर शराब रखते हैं तो भी आपको कुछ नियमों ...
abernews । ये तो आप सब जानते हैं बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति शराब नहीं बेच सकता है। लेकिन, अगर आप घर पर शराब रखते हैं तो भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। एक लिमिट से ज्यादा आप अपने घर पर भी शराब नहीं रख सकते हैं। ऐसे में जानते हैं कि आपके शहर में घर में शराब रखने को लेकर क्या नियम हैं, क्योंकि यह हर राज्य की आबकारी नीति के आधार पर तय किया जाता है.....
अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में घर पर 18 लीटर से ज्यादा शऱाब नहीं रख सकते हैं, जिसमें वाइन, एल्कोपॉप या बीयर शामिल है। वहीं, 9 लीटर से ज्यादा इंडियन या विदेशी रम, व्हिस्की, वोडका, जिन अपने घर पर नहीं रख सकते हैं। साथ ही आप दिल्ली से बाहर सिर्फ एक लीटर कोई भी शराब ले जा सकते हैं और विदेश से आ रहा शख्स 2 लीटर शराब अपने पास रख सकता है।
पंजाब में 2 बोतल भारत में बनी विदेशी शराब या किसी भी साइज की विदेश से लाई गई दो बोतल या बीयर का एक केस (650 ML)या 2 बोतल तक देशी शराब अपने घर पर रख सकते हैं। अगर आपको घर में इससे ज्यादा शराब रखनी है तो इसके लिए लाइसेंस लेने होगा, जिसका चार्ज साल का 1 हजार रुपये या आजीवन 10 हजार रुपये है।
हरियाणा में देशी शरीब की 6 बोतल, भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतल अपने पास रख सकते हैं। इसमें लेकिन रम, वोडका के आधार पर भी बांटा गया है। अगर आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको हर साल के 200 रुपये या आजीवन के 2000 रुपये देकर एक अनुमति लेनी होती है।
राजस्थान में आप 12 बोटल तक आईएमएफएल की बोतल रख सकते हैं, जिसमें कुछ शराब के लिए नियम अलग हैं। वहीं पार्टी के लिए अलग नियम है। इसमें आपको पार्टी के लिए 2000 रुपये देकर लाइसेंस लेना होता है और बिजनेस पार्टियों के लिए कुछ और टैक्स भी देना होता है।
गोवा में कोई भी शख्स घर में बीयर की 24 बोतल, आईएमएफएल की 12 बोतल, देशी शराब की 18 बोतल रख सकता है। वहीं, महाराष्ट्र में शराब की 8 बोतल आप अपने घर पर रख सकते हैं।
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