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महाराष्ट्र:भाजपा के 12 विधायकों को सुप्रीम राहत

  सुप्रीम कोर्ट ने एक साल तक निलंबन को असंवैधानिक बताया नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के 12 विधायकों...

 


सुप्रीम कोर्ट ने एक साल तक निलंबन को असंवैधानिक बताया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने के निर्णय को निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने निलंबन के आदेश को असंवैधानिक, अवैध और मनमाना करार दिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि निलंबन एक सत्र से अधिक के लिए नहीं हो सकता है।  आशीष शेलार और महाराष्ट्र के अन्य भाजपा विधायकों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 5 जुलाई, 2021 को महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने का फैसला अवैध है। पीठ ने कहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव को दुर्भावना से पारित किया गया। लिहाजा पीठ ने इसे अप्रभावी घोषित कर दिया। शीर्ष अदालत ने 19 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने विधायकों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, एनके कौल और महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ वकील सीए सुंदरम की दलीलें सुनी थी।
एक साल के लिए निलंबन लोकतंत्र के लिए खतरनाक
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि एक साल के लिए विधायकों को निलंबित करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा क्योंकि इसके कारण उनके निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि असली मुद्दा निर्णय की तर्कसंगतता का है। किसी उद्देश्य के लिए ऐसा होना चाहिए। एक साल तक निलंबन के पीछे कोई वाजिब और भारी-भरकम कारण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक वर्ष के लिए निलंबन का निर्णय तर्कहीन है क्योंकि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र को छह महीने से अधिक समय तक प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है।

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