abernews नई दिल्ली। सरकार ने कारोबारी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है. सीबीडीटी ने मंगलवार को ऐ...
abernews नई दिल्ली। सरकार ने कारोबारी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है. सीबीडीटी ने मंगलवार को ऐलान किया कि एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख अब 15 मार्च होगी. ध्यान रहे यह छूट आम करदाताओं के लिए नहीं है. यह केवल और केवल उन करदाताओं के लिए है जो बिजनेस करते हैं.
इससे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रतिनिधित्व करने वाली कई संस्थाओं ने वित्त मंत्रालय से ITR फाइल करने और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग की थी. इन संस्थाओं का कहना था कि इनकम टैक्स के नए पोर्टल में खामियों और कोरोना महामारी के चलते कई लोग आखिरी दिन टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं. ऐसे में इस तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी किया है. इसी के साथ ही, इन टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख को भी 28 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है. इनकम टैक्स विभाग के इस फैसले का फायदा उन टैक्सपेयर्स को होगा जिनके आयकर रिटर्न की ऑडिट की जरुरत होती है. गौरतलब है कि जिन करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें कोई मोहलत नहीं दी गई है।
इसलिए बढ़ायी गई है समय सीमा
रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया, “विभिन्न ऑडिट रिपोर्टों को फाइल करने के दौरान दिक्कतें सामने आने की बात आई है. ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के प्रवाधनों के तहत ई-फाइलिंग की समयसीमा को बढ़ाया जा रहा है. टैक्सपेयर्स अब 15 मार्च तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर सकेंगे।
बता दें कि आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा पहले 31 दिसंबर 2021 थी. 31 दिसंबर को रेवेन्यू सेक्रेटरी ने एक बयान में कहा था कि सरकार का आयकर रिटर्न की तारीख को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. हालांकि, नए पोर्टल में खामियों और कोरोना महामारी का हवाला देते हुए कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्सपेयर्स लगातार इसकी तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
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