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हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज की : स्कूल-कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं

  कर्नाटक। हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण बेंच ने ...

 


कर्नाटक। हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए हिजाब पर बैन हटाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया. कर्नाटक उच्च न्यायालय का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. लिहाजा 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है. हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। बता दें कि उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक गु्रप की क्लास में उन्हें हिजाब पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल पहनकर पहुंच गए. यह मुद्दा राज्य के कई हिस्सों में फैल गया जबकि सरकार यूनिफॉर्म संबंधी नियम पर अड़ी रहीं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जे एम काजी की पूरी बेंच उडुपी की लड़कियों की याचिका पर गठित की गई. इन लड़कियों ने अनुरोध किया था कि उन्हें क्लास में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि यह उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है। एक जनवरी को उडुपी के एक महाविद्यालय की छह लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा लिया था. इसका आयोजन कॉलेज प्रशासन द्वारा इन लड़कियों को हिजाब में कक्षाओं में जाने से रोके जाने के विरूद्ध किया गया था।

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