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निलंबित सचिव कर रहा पंचायत में काम, बोडऱा का मामला

  बालोद/गुरुर। जिला अंतर्गत गुरुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बोडऱा में पदस्थ सचिव पुराणिक राम साहू के ऊपर निलंबन अवधि में भी जिला पंचायत के आद...

 


बालोद/गुरुर। जिला अंतर्गत गुरुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बोडऱा में पदस्थ सचिव पुराणिक राम साहू के ऊपर निलंबन अवधि में भी जिला पंचायत के आदेशों की ठेंगा दिखाते हुए मनमानी करने का आरोप लगा है। उक्त आरोप भाजपा के वरिष्ठ नेता दुर्गानंद साहू ने लगाया है। आरोप है कि निलंबन अवधि में भी पंचायत सचिव द्वारा पंचायती कार्य किए जा रहे हैं। जिससे पंचायती काम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है। और गड़बड़ी की भी जा चुकी है। मामले पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गानंद साहू ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत बोडऱा विकासखंड गुरुर में पदस्थ सचिव पुराणिक राम साहू जिसे दिनांक 11 मार्च 2022 को जिला पंचायत बालोद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद भी उक्त सचिव ग्राम पंचायत बोडऱा में अवैधानिक रूप से काम कर रहा है। इस दौरान 29 मार्च के सप्ताहिक बाजार की भी नीलामी कर दी गई। 16 अप्रैल को ग्राम सभा ली गई और महत्वपूर्ण कार्य का भी पंचायत कार्यालय में बैठकर किया जा रहा है। जो जिला पंचायत के आदेश की अवहेलना है।
विभागीय काम में गड़बड़ी के चलते हुआ निलंबन

 दुर्गा साहू ने बताया कि निलंबन आदेश के अनुसार रोकड़ बही, बिल वाउचर, राशि आहरण का ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा अभिलेख पूर्ण कराने के तारतम्य में करारोपण अधिकारी ईश्वर लाल यादव व रामू ठाकुर जनपद पंचायत गुरुर द्वारा 17 नवंबर 2021 को प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार सीईओ ने 9 फरवरी 2022 को सचिव को निलंबित किए जाने की अनुशंसा की थी। जिसके फलस्वरूप 2 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। जिसके बाद 4 मार्च को सचिव ने प्रत्युत्तर दिया, लेकिन समाधान कारक नहीं पाया गया। इस पर सचिव के कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायती सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 के विपरीत पाया गया। जिसके कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के तहत पुराणिक साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत गुरुर निर्धारित किया गया है।
इसके बाद भी वह जिला पंचायत के आदेश को ठेंगा दिखाकर पंचायत में कार्य कर रहा है।

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