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मंडी मे अवैध अतिक्रमण प्रकरण न्यायीलीन सुनवाई के बाद अधिकांश मामले मे मंडी के पक्ष मे फैसला

भाटापारा । प्रदेश की सबसे बड़े कृषि उपज मंडी एवं माँ अन्नपूर्णा देवी का निवास कहे जाने वाले कृषि उपज मंडी जो 20 एकड के  क्षेत्र मे फैला है (...


भाटापारा । प्रदेश की सबसे बड़े कृषि उपज मंडी एवं माँ अन्नपूर्णा देवी का निवास कहे जाने वाले कृषि उपज मंडी जो 20 एकड के  क्षेत्र मे फैला है ( जिसमें बाय पास रोड, मंडी के सामने का रोड, बस स्टैंड के एरिया को मिलाकर जिसे मंडी का 12 नं. गेट कहा जाता है ) उक्त कीमती जमीनो का 25% जगह अवैध अतिक्रमण के भेट चढा हुआ है ၊ जिसे अवैध कब्जा धारियों ने न्यायालय में स्टे लगाया हुआ था ၊ मंडी प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने  न्यायलयीन कोर्ट मे प्रकरण दर्ज कराया था जिसमे अधिकांश प्रकरणों मे कृषि मंडी परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु जिला न्यायालय एवं अपर न्यायालय से मंडी  प्रशासन के पक्ष मे निर्णय आया है ၊ गौरतलब है कि पूर्व मे मंडी प्रशासन के द्वारा मंडी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने अनेकों प्रयास किये गये परंतु अनेक प्रकार के राजनीतिक अडचनों के कारण मंडी प्रशासन अतिक्रमण हटाने मे असफल रहा, जिसके कारण अखिर कोर्ट मे जाकर न्यायलयीन प्रक्रिया का शरण लेना पडा जो की काफी अर्से बाद उक्त फैसला मंडी प्रशासन के हक मे आया है ၊

अवैध अतिक्रमण मे कमजोर सामान्य व प्रभावशाली वर्ग सभी शामिल :

गौरतलब है कि मंडी परिक्षेत्र मे अवैध अतिक्रमण करने वाले राजनीतिक रसूखदार व गरीब  एवं सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल है, परंतु उक्त प्रकरण मे कुछ मामलों मे कार्यवाही हेतु बिना किसी भेदभाव के कई सालों से अतिक्रमण के चंगुल मे फसे जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना मंडी प्रशासन के लिये किसी चुनौती से कम नही होगा ၊

अवैध अतिक्रमणों के कारण मंडी परिक्षेत्र पडता है छोटा :

 भाटापारा कृषि उपज मंडी प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी होने पर प्रदेश के कई जिलों व अन्य प्रदेश से किसान यहा अपना कृषि उपज बेचने आते है၊ जिसके कारण भारी आवक होने कारण यह प्रदेश स्तर का मंडी छोटा पड जाता है अगर कोर्ट के आदेश के बाद  मंडी से अवैध अतिक्रमण हट जाता है तो निश्चित ही सीजन के दिनो मे भारी आवक से किसानों व मंडी प्रशासन को  होने वाले अनेक परेशानियों से राहत मिलेगा परंतु मंडी के पक्ष मे न्यायीलीन कोर्ट के आदेश के बाद मंडी प्रशासन अवैध कब्जा से मंडी को कब आजाद कराता यह उन पर ही निर्भर करता है

        

 मंडी परिक्षेत्र की जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने मंडी प्रशासन ने न्यायलयीन कोर्ट मे प्रकरण दर्ज कराया था जिसमे अधिकांश प्रकरणों मे कृषि मंडी परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जमीनों को न्यायीलीन आदेशानुसार जल्द  अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु जिला न्यायालय एवं अपर न्यायालय से मंडी  प्रशासन के पक्ष मे निर्णय आया है जिसे जल्द अमल मे लाया जायेगा ၊
          शत्रुघ्न वर्मा... मंडी सचिव 

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