नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पुरानी दिल्ली में अवैध रूप से तेजाब बनाये जाने की शिकायत वाली याचिका के दावे की तहकीकात के ...
नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पुरानी दिल्ली में अवैध रूप से तेजाब बनाये जाने की शिकायत वाली याचिका के दावे की तहकीकात के लिए एक समिति का गठन किया है। एनजीटी लाल दरवाजा की गली कुआं वाली के एक निवासी की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया है कि इलाके में अवैध रूप से तेजाब बनाया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि अवैध तेजाब निर्माण के कारण खतरनाक धुआं निकलता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ स्थानीय लोगों की सेहत पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने कहा, ‘‘हमारी नजर में इस शिकायत की जांच-पड़ताल पहले स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। इसलिए, हम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पुलिस उपायुक्त (उत्तर) और जिला अधिकारी (उत्तर) की सदस्यता वाली एक संयुक्त समिति का गठन करते हैं।’’ यह भी कहा गया कि जिलाधिकारी (डीएम) समन्वय और अमल के लिए नोडल एजेंसी होंगे। पीठ ने कहा कि यह समिति शिकायत की जांच करेगी, स्थल का दौरा करेगी और यदि किसी तरह का उल्लंघन हो रहा है तो प्रासंगिक सूचनाएं एकत्र करेगी और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो दो माह के भीतर उसके निदान के लिए कार्रवाई करेगी। एनजीटी ने कहा कि समिति तीन महीने के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करेगी।
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