ग्वालियर। कुटुंब न्यायालय में लंबित उस मामले में पत्नी ने मेडिकल परीक्षण कराने से इनकार कर दिया, जिसमें पति ने आवेदन लगाकर पत्नी का मेडिक...
ग्वालियर। कुटुंब न्यायालय में लंबित उस मामले में पत्नी ने मेडिकल परीक्षण कराने से इनकार कर दिया, जिसमें पति ने आवेदन लगाकर पत्नी का मेडिकल परीक्षण कराने की मांग की थी। अब पत्नी का न्यायालय में प्रति परीक्षण(क्रास एग्जामीनेशन) किया जाएगा। कुटुंब न्यायालय में एक अनूठा मामला चल रहा है। जहां पति ने अपनी पत्नी को किन्नर बताते हुए मेडिकल परीक्षण कराने की मांग की है। पति का आरोप है कि उसका विवाह किन्नर से हो गया। इसलिए विवाह को शून्य किया जाए। पति ने मेडिकल परीक्षण तीन बिंदुओ पर कराए जाने की मांग की थी। पहला बिंदु था, क्या उसकी पत्नी मां बन सकती है? दूसरा, क्या उसके जननांग पूर्ण रूप से विकसित है? तीसरा दांपत्य संबंध बनाने में सक्षम है। उसे धोखा देकर उसका विवाह किया गया है। इसे विवाह की मान्यता नहीं दी जा सकती है। कुटुंब न्यायालय ने पत्नी को मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था, लेकिन पत्नी ने प्रति परीक्षण के दौरान कोर्ट में मना कर दिया।
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