रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने कुशल-अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर की घोषणा कर दी है। यह दरें एक अप्रैल से प्रभावी होगी। नई दरों के...
रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने कुशल-अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर की घोषणा कर दी है। यह दरें एक अप्रैल से प्रभावी होगी। नई दरों के मुताबिक, हर महीने श्रमिकों को 225 रुपये से लेकर 260 रुपये अतिरिक्त लाभ होगा, वहीं प्रतिदिवस के हिसाब से आठ से नौ रुपये मजदूरी दर में बढ़ोतरी की गई है। अखिल भारतीय मुद्रा व्यय सूचकांक के आधार पर मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। यह दरें 30 सितंबर-2023 तक लागू रहेगी। इसके बाद नई दरों के लिए फिर से निर्णय लिया जाएगा। श्रमायुक्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, कृषि नियोजन में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए 225 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए प्रति एक हजार अगरबत्ती के लिए पांच रुपये 85 पैसे की वृद्धि की गई है। कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए आठ हजार 400 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिए अगरबत्ती रोलर्स में एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 32 रुपये 81 पैसे और सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33 रुपए 51 पैसे देय होगा। छग शासन श्रमायुक्त अमृत कुमार खलको ने कहा, न्यूनतम मजदूरी दर जारी कर दी गई है। यह दरें 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। अलग-अलग जोनवार मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है।
No comments