रायपुर। बेरोजगारी भत्ता योजना में पात्र-अपात्र की निगरानी के लिए नगरीय निकायों और पंचायतों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। कौशल विभाग, तकनीक...
रायपुर। बेरोजगारी भत्ता योजना में पात्र-अपात्र की निगरानी के लिए नगरीय निकायों और पंचायतों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। कौशल विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के मुताबिक, संबंधित पंचायत व निकाय नियमित रूप से हर छह माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या नहीं। जांच में अपात्र होने वाले हितग्राहियों को नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई के बाद उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा एवं इसकी जानकारी पोर्टल में अपलोड की जाएगी। अपात्र घोषित होने पर आवेदक को 15 दिन के अंदर पोर्टल में अपने दस्तावेजों के साथ आनलाइन अपील करना होगा।
No comments