प्रयागराज. उमेश पाल अपहरण कांड में MP/MLA कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत अन्य 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है...
प्रयागराज. उमेश पाल अपहरण कांड में MP/MLA कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत अन्य 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है. जबकि सात को दोषमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने अतीक अहमद समेत आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसी बीच कोर्ट के फैसले से उमेश की मां और पत्नी संतुष्ट नहीं हैं. दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फांसी की मांग उठाई है. उमेश की मां ने कहा कि अपहरण केस में अतीक को आजीवन कारावास की सजा हुई. इससे हम संतुष्ट हैं लेकिन हत्या के मामले में भी आरोपी को सजा सुनाई जाए. हत्या के मामले में आरोपी अतीक को अदालत फांसी की सजा सुनाए. उन्होंने कहा कि अपहरण का केस मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा. उमेश पाल की मां का कहना है कि अपहरण की तरह ही हत्याकांड के मामले पर भी अदालत फैसला करे और अतीक को फांसी हो. जबकि उमेश की पत्नी ने कहा कि जज ने जो फैसला किया है उससे हम संतुष्ट हैं. लेकिन ये तो अपहरण का मामला है. लेकिन मैं अब सीएम योगी से निवेदन करूंगी मेरे पति के हत्या के मामले में भी न्याय दिया जाए. इस मामले में जो भी आरोपी है, वह चाहे अतीक हो या अशरफ या उसका लड़का…. जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक इनका आतंक चलता रहेगा. कोर्ट ने पांच हजार का अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है. साथ ही एक-एक लाख की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है. 17 साल बाद अपहरण कांड में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अतीक-अशरफ समेत 10 आरोपियों में से 7 को दोषमुक्त कर दिया है. जबकि अतीक, दिनेश पासी खान और शौकत अनीफ को दोषी ठहराया है. जिसमें कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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