Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

- Advertisement - Ads " alt="" />" alt="" />

ऑनलाइन होगा बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन,भुगतान सीधे खाते में

  कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा बलौदाबाजार । राज्य सरकार एक अप्रैल से बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। इसके लिए तै...

 

कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा

बलौदाबाजार । राज्य सरकार एक अप्रैल से बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन से लेकर आवेदन के सत्यापन सबकुछ ऑनलाइन होगा। राज्य सरकार इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार करा रही है। युवाओं को इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए गए आवेदकों के की मंजूरी जनपद पंचायत सीईओ व सीएमओ,नगर निगम कमिश्रर देंगे। मंजूरी के बाद हर माह 2500 रुपए का भुगतान सीधे आवेदकों के खाते में किया जाएगा।कलेक्टर रजत बंसल ने आज इस संबंध रोजगार अधिकारी एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को तैयारी हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए है।

अधिकतम दो साल ही मिलेगा भत्ता
बेरोजगारी भत्ता पहले एक साल के लिए मंजूर होगा। इस एक साल में यदि रोजगार नहीं मिला तो एक साल और भत्ता मिलेगा। किसी भी हालत में बेरोजगारी भत्ता दो साल से अधिक नहीं दिया जाएगा। जिनको बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा, उनको कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। यदि वे ट्रेनिंग से इंकार करते हैं या ट्रेनिंग के बाद रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

अगले हफ्ते से शुरू होगी ट्रेनिंग
आवेदन के लिए एनआईसी वेब पोर्टल बना रहा है। ऑनलाइन आवेदन के बाद युवाओं को भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। वेब पार्टल का उपयोग करने से लेकर आवेदन भरने के लिए अगले हफ्ते से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आवेदनों के सत्यापन के लिए बनेगा क्लस्टर: आवेदनों के भौतिक सत्यापन के लिए वार्ड, शहर और ग्रामीण स्तर पर क्लस्टर बनाया जाएंगा। क्लस्टर में ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए अधिकारियों को पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मिलेगा लाभ
एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। स्व रोजगार या सरकार या निजी क्षेत्र में नौकरी का ऑफर यदि आवेदक स्वीकार नहीं करता है तो वह भत्ता के लिए अपात्र होगा।

No comments