रायपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमन सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दी। एडीजे संतोष तिवारी की अदा...
रायपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमन सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दी। एडीजे संतोष तिवारी की अदालत में दो घंटे तक इसे लेकर जिरह चली, जिसमें ईओडल्ब्यू (EOW) की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास ने पक्ष रखा जबकि अमन सिंह और यास्मीन सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने जिरह की, वहीं उचित शर्मा की ओर से किशोर भादुड़ी ने अपना पक्ष रखा। मामला अति संवेदनशील होने के कारण इस प्रकरण में अमन सिंह को कोर्ट ने राहत नहीं दी और जमानत की अर्जी निरस्त करने का फैसला सुनाया। अब वे हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे है।
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