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सात महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथिमकी से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत: न्यायालय

नयी दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सात...

नयी दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सात महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अगर शीर्ष अदालत को लगता है कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जानी है तो ऐसा किया जा सकता है। मेहता ने कहा, ‘‘ हालांकि पुलिस को लगता है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले कुछ पहलुओं की प्रारंभिक जांच किए जाने की जरूरत है।’’

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