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केरल हाई कोर्ट ने रिलीज पर रोक से किया इनकार

 नई दिल्ली। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिल्म के रिलीज वाले दिन हाई कोर्ट में यह...

 नई दिल्ली। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिल्म के रिलीज वाले दिन हाई कोर्ट में यह सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म से समाज में गलत संदेश जाएगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने इस बात पर जोर किया कि केरल का धर्मनिरपेक्ष समाज फिल्म को उसी रूप में स्वीकार करेगा, जैसा कि वह है। साथ ही याचिकाकर्ताओं से पूछा कि जिस फिल्म को उसने देखा वह कल्पना है न कि इतिहास। समाज में सम्प्रदायवाद और संघर्ष कैसे पैदा करेगी? अदालत ने जानना चाहा कि क्या पूरा ट्रेलर समाज के खिलाफ था। द केरल स्टोरी सुदीप्‍तो सेन निर्देशित और विपुल शाह निर्मित फिल्‍म है। इसकी कहानी लव जिहाद पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह केरल में 32 हजार लड़कियों के जबरन मतांतरण कराने और आतंकी संगठन आइएसआइएस में शामिल कराने की साजिश रची गई। द केरल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्‍तो सेन और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह के साहस की प्रशंसा करने होगी कि उन्‍होंने इतने साहसिक विषय पर बात की। मतांतरण पर बनी यह फिल्‍म रोंगटे खड़े करती है। ऐसी कहानी के लिए जो लोग सुबूत मांग रहे हैं, उनके लिए भी फिल्‍म के क्‍लाइमैक्‍स में बहुत सारी जानकारी है। जिन तीन लड़कियों की जिंदगानी पर यह फिल्‍म हैं, उनमें दो के माता-पिता की बातचीत को आखिर में दर्शाया गया है।

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