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एनआईए ने झारखंड में दो आरोपियों के खिलाफ दूसरा आरोपपत्र दायर किया

  नयी दिल्ली: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पूर्व विधायक गुरचरण नायक पर हुए नक्सली हमले से संबंधित एक मामले में अपना दूसरा पूरक आरोप प...

 

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पूर्व विधायक गुरचरण नायक पर हुए नक्सली हमले से संबंधित एक मामले में अपना दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है। जनवरी 2022 में झारखंड में हुई इस घटना में दो पुलिस र्किमयों की मौत हो गई थी। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। संघीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी (भाकपा-माओवादी) के दो हथियारबंद कैडर 25 वर्षीय तिवारी बांकीरा उर्फ शाका और 20 वर्षीय सदन कोरह उर्फ साजन के खिलाफ शनिवार को रांची में एनआईए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अधिकारी ने कहा कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रहने वाले दोनों नक्सलियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि बांकीरा को 30 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था जबकि कोरह 13 फरवरी से हिरासत में है। एनआईए की जांच के अनुसार, वे भाकपा (माओवादी) को उसकी आतंक और ंिहसा संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने में सहायता प्रदान करते थे। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘वे नायक और उनके अंगरक्षकों पर आतंकवादी हमले को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा थे। वे अपराध को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा गठित विशेष कार्रवाई दल का भी हिस्सा थे।’’ एनआईए ने कहा कि दोनों आरोपी उस बैठक में शामिल हुए थे जिसमें हाई स्कूल झिलरुआ में नायक पर घातक हथियारों से हमला करने की साजिश रची गई थी। एनआईए ने अपने आरोप पत्र में कहा, ‘‘उन्होंने घटना से एक दिन पहले घटनास्थल की टोह ली थी और हमले को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षण में भी भाग लिया था।’’ पूर्व विधायक पर चार जनवरी, 2022 को पश्चिम सिंहभूम जिले में स्कूल परिसर में हमला किया गया था। पुलिस ने शुरुआत में स्थानीय थाने में मामला दर्ज किया था, लेकिन पिछले साल 30 जून को एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। एनआईए ने 31 दिसंबर को मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।


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