रायपुर । संस्कृति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के कलाकारों से प्रविष्टियां निर्धारित प्रारूप में आमं...
रायपुर । संस्कृति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के कलाकारों से प्रविष्टियां निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित की गई है। प्रविष्टियां अथवा प्रस्ताव 25 सितम्बर 2023 तक किया जा सकता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार प्रदेश की कला एवं संस्कृति परंपरा के अंतर्गत अंचल के विविध लोक कलाओं, नृत्य संगीत, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार सहित छत्तीसगढ़ पाक कला, सौन्दर्यकला के कार्यशील कलाकारों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा कला दलों के निरंतर विकास के लिए प्रोत्साहन, सम्मान और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदद्ेश्य से ‘मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना‘ स्थापित किया है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए कुछ आवश्यक मापदण्ड का प्रावधान किए हैं, इनमें संस्कृति विभाग अंतर्गत चिन्हारी पोर्टल में पंजीकन संबंधित लोक विधा में कार्य अनुभव, प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान तथा उपलब्धियों का विवरण, प्रविष्टि में शामिल करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कलाकारों को प्राप्त प्रमाण पत्र, पेपर कतरन, पत्र, फोटो-वीडियो आदि भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला व ग्राम स्तर से संबंधित प्रमाण पत्र व अन्य तथ्य हो सकते हैं। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत मंगाई गई प्रविष्टि में कहा गया है कि चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य है। विधावार, निर्धारण वार्षिक प्रोत्साहन न्यूनतम राशि 12 हजार से अधिकतक 24 हजार रूपए हैं, जो केवल केवल मात्र ई-पेमेंट के माध्यम से देय होगा। लाभान्वित होने वाले कलाकार जिसकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय आय 96 हजार रूपए से अधिक ना हो। चयनित कलाकारों-दलों को वित्तीय वर्ष में 1 बार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी तथा आगामी 02 वर्षों के लिए अपात्र होंगे। प्रोत्साहन योजना से संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाईट www.cgculture.in पर भी देखी जा सकती है।
No comments