लखनऊ । यूपी की राज्य सरकार बच्चियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। यूपी सरका...
लखनऊ । यूपी की राज्य सरकार बच्चियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। यूपी सरकार इस योजना के तहत बच्ची के जन्म पर 50 हजार का बॉन्ड और मां को 51 रुपये देती है। खास बात यह है कि 21 साल बाद बॉन्ड मैच्योर होकर 2 लाख रुपये हो जाता है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य गरीब बच्चियों की पढ़ाई और शादी में आर्थिक मदद और कन्या भ्रूण जैसे अपराधों को रोकना है।
हालांकि इस योजना के लिए सरकार ने कुछ आवश्यक शर्तें रखी हैं। जैसे इस योजना का लाभ केवल उन परिवार को ही मिलेगा जिनकी सालाना आय 2 लाख से कम है। वह मूल रूप से यूपी के रहने वाले हो। लड़की का जन्म बीपीएप परिवार में हुआ हो। इसके अलावा जन्म के एक साल के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी केंद्र में होना आवश्यक है। भाग्य लक्ष्मी योजना की खास बात यह भी है कि एक परिवार को दो लड़कियां इसका लाभ ले सकती हैं।
जरूरी दस्तावेज
मां-बाप का आधार कार्ड
राशन कार्ड
बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बैंक डिटेल
फोटो
आवेदन करने का तरीका
सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग की साइट https://mahilakalyan.up.nic.in/ पर जाएं।
यहां भाग्य लक्ष्मी योजना के विकल्प में जाकर फॉर्म डाउनलोड कर लें।
अब इसका प्रिंटआउट निकलवाकर इसे भर दें।
आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के ऑफिस जाकर जमा कर दें।
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