नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्...
नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस वी एन भट्टी की पीठ ने श्री सिसोदिया की दलीलें खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। श्री सिसोदिया को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति बनाने (जो बाद में रद्द कर दी गई थी) और उसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए धन शोधन और भ्रष्टाचार के आरोप में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। वह जेल में बंद है। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में पहले विशेष अदालत और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से जमानत याचिका ठुकराये जाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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