बैकुंठपुर। बूआ-फूफा ने जादू टोना के चक्कर में आकर अपने ही भतीजे की जान ले ली,जिसका खुलासा पुलिस ने किया। एक माह पूर्व 19 अप्रैल को थाना पट...
बैकुंठपुर।
बूआ-फूफा ने जादू टोना के चक्कर में आकर अपने ही भतीजे की जान ले ली,जिसका
खुलासा पुलिस ने किया। एक माह पूर्व 19 अप्रैल को थाना पटना में मृतक के
भाई ने सूचना दर्ज कराई थी, कि पंडोपारा अंतर्गत आने वाले ग्राम खोंड़
निवासी सानू पनिका उर्फ़ धनेश्वर पिता रामचंद्र उम्र 21 वर्ष अपनी बुआ के
घर के बाहर कुएं के पास मृत पड़ा है। जिसपर थाना पटना एवं साइबर सेल की
टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर शव पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
गया था। पोस्टमार्टम में डाक्टर द्वारा मृत्यु का कारण हत्या बताए जाने पर
उक्त घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार को दी गई।
एसपी कोरिया ने केस को प्राथमिकता से लेकर आवश्यक कार्रवाई कर आरोपित की
पड़ताल एवं गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। जिसके बाद विशेष टीम गठित कर थाना
पटना में धारा 302, 201 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित की पतासाजी
निरंतर की जा रही थी।पतासाजी के दौरान कोरिया पुलिस, मृतक के परिवार के सभी
सदस्यों से बारी-बारी से पूछताछ कर रही थी एवं सायबर सेल की टीम निरंतर
जांच में जुटी हुई थी। एक सप्ताह के अथक मेहनत के बाद केस का खुलासा हो
पाया। प्रारम्भ में मृतक की बुआ अमरावती देवी एवं फूफा बजरंग पनिका द्वारा
पुलिस को काफी उलझाने का प्रयास किया गया। जिस पर पुलिस को शंका हुई एवं
पुलिस द्वारा बार-बार घटनाक्रम की जानकारी लेने के उपरांत दोनों आरोपित
अपनी ही बनाई झूठी कहानी में उलझ गए और पुलिस को घटना की वास्तविकता बता
दिए। पूछताछ में पता चला कि मृतक सानू पनिका उर्फ़ धनेश्वर चैत्र नवरात्रि
के दौरान अपने रिश्ते की बुआ अमरावती के घर पर ही रात्रि विश्राम करता था।
अमरावती एवं बजरंग नवरात्रि जवारा पूजा पाठ का 12 वर्ष पूर्ण कर चुके थे।
अमरावती अपने अंधविश्वास के चक्कर में जादू- टोना करके अपने ही मुंहबोले
भतीजे का बाल काटकर आहुति देना चाह रही थी। रात्रि को जब सानू छत पर सो रहा
था। उसी दौरान आरोपित बुआ अमरावती के द्वारा सानू का बाल काटने पर उसने
इसका विरोध किया। जिस पर अमरावती के पति बजरंग ने गमछा से सानू का गला दबा
दिया। इसी दौरान अमरावती पास में पड़े सब्बल से पीछे की तरफ वार कर दी,
जिससे सानू की मृत्यु हो गई। आरोपितों ने बताया कि इसके बाद दोनो, मृतक को
गमछा की सहायता से घसीटकर शव को कुएं में फेकना चाह रहे थे। किन्तु शव को
लेकर जब कुएं के पास पहुंचे ही थे, तब किसी की आहट सुनकर लाश को वही छोड़कर
घर के अंदर चल दिए। हत्या प्रमाणित पाए जाने पर दोनों आरोपितों के विरुद्ध
धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक
रिमांड पर जेल भेजा गया है।
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