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जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अब नहीं जाना होगा हाईकोर्ट

  रायपुर। आने वाले दिनों में जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए जीएसटी करदाताओं को हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताया जा ...

 

रायपुर। आने वाले दिनों में जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए जीएसटी करदाताओं को हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताया जा रहा है कि छत्‍तीसगढ़ में भी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटी ट्रिब्यूनल) खुलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय जीएसटी द्वारा रायपुर में अपीलीय प्राधिकरण के लिए आठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई। नियुक्त किए गए अधिकारियों में एम राजीव, संतोष के सिंह, मनोज मैथ्यू, बीबी साहू, जयशंकर भगत, सुमित सिंह, बिमन राय और अरुण कुमार गजबे है। जानकारी के अनुसार अब जल्द ही जीएसटी में अपीलीय प्राधिकरण भी खुल जाएगा और इसका आदेश भी जल्द जारी होने की संभावना है। अपीलीय प्राधिकरण बन जाने के बाद छोटे-छोटे करदाताओं को न्याय के लिए हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। उनके मामलों की सुनवाई अपीलीय प्राधिकरण में ही होगी। मालूम हो कि काफी दिनों से व्यापारिक संगठनों द्वारा रायपुर में भी जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण खोले जाने की मांग की जा रही थी। आने वाले दिनों में प्राधिकरण खुलता है तो सभी जीएसटी करदाताओं को इसका फायदा होगा। जीएसटीएटी केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत एक स्थापित अपीलीय प्राधिकरण है। जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध उक्त अधिनिय और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियमों के तहत विभिन्न मामलों की सुनवाई करता है। इसमें एक प्रधान पीठ और विभिन्न राज्य पीठ शामिल रहते है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे में एकरूपता हो। साथ ही पूरे देश में जीएसटी के कार्यान्वयन में एकरूपता हो। 

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