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abernews। PAN Card 2.0 With QR Code: पैन कार्ड धारकों को क्यूआर कोड भी जारी किया जाएगा
PAN Card 2.0 With QR Code: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार ने सोमवार को PAN 2.0 प्रोजेक्शन का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने कल (25 नवंबर 2024) पैन 2.0 को लागू करने को मंजूरी दे दी। पैन 2.0 के ऐलान के बाद बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या अब उन्हें नए पैन कार्ड (PAN Card) के लिए अप्लाई करना होगा? इस सवाल का जवाब स्पष्ट तौर पर है- नहीं।
केंद्रीय कैबिनेट ने 1435 करोड़ रुपये वाले PAN 2.0 पहल को मंजूरी दी है। इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि आपका मौजूदा पैन वैलिड रहे। भले ही सिस्टम एक जरूरी डिजिटल बदलाव से गुजर रहा हो।
इस फैसले की घोषणा करते हुए अश्निनी वैष्णव ने अपग्रेड की पुष्टि करने के साथ ही पैन में QR Code शामिल करने की जानकारी भी दी। सभी टैक्सपेयर्स को QR Code मिलेगा जो बिना किसी चार्ज के उलब्ध होगा। बता दें कि यह प्रोजक्ट, सरकार के डिजिटल इंडिया (Digital India) विजन का हिस्सा है और परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) अब सरकारी एजेंसियो द्वारा मैनेज किए जाने वाले सभी डिजिटल सिस्टम में एक ‘कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर’ का काम करेगा।
PAN 2.0 प्रोजक्ट पहल के साथ सरकार चाहती है कि टैक्सपेयर्स फास्ट सर्विसेज और एफिशिएंसी (दक्षता) के साथ टैक्सपेयर्स के अनुभव को बेहतर बनाना है।
इस प्रोजेक्ट के जरिए फटाफट प्रोसेसिंग के लिए टैक्सपेयर्स का रजिस्ट्रेशन और सर्विसेज अब आसानी से उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, सभी सिस्टम में इंटिग्रेटेड इन्फोर्मेशन के लिए सिंगल सोर्स के तौर पर नया PAN 2.0 काम करेगा।
इसके अलावा पेपरलेस सिस्टम होने के चलते नया PAN 2.0 कॉस्ट-ऑप्टिमाइज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर पेश करेगा जो ईको-फ्रेंडली भी है। बेहतर प्रोटेक्शन के लिए अपग्रेडेड डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ पहले से ज्यादा सिक्यॉरिटी मिलेगी।
78 करोड़ पैन कार्ड हो चुके हैं जारी
बता दें कि फिलहाल देश में सभी लोग पुराना पैन कार्ड ही यूज कर रहे हैं। साल 1972 से देश में फिजिकल पैन कार्ड को सेक्शन 139ए के तहत जारी किया जाता है। देश में अभी 78 करोड़ से ज्यादा PAN जारी किए जा चके हैं जो 98 फीसदी इंडिविजुअल्स को जारी किए गए हैं।
आपको बता दें कि पैन नंबर 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिटी प्रूफ होता है जो इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। पैन नंबर के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी शख्स के ऑनलाइन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर निगरानी रखता है।
साभार जनसत्ता
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